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इच्छामृत्यु/दयामृत्यु क्या है? | What is Euthanasia in Hindi

इस लेख में एक महत्वपूर्ण शब्दावली 'इच्छामृत्यु/दयामृत्यु' (Euthanasia in Hindi) के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही क्या भारत में दयामृत्यु वैध है? सवाल का जवाब भी विस्तार से दिया गया है। 

 

Euthanasia in Hindi


इच्छामृत्यु/दयामृत्यु क्या है? - What is Euthanasia in Hindi

यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित है और कष्ट से बचने के लिए डॉक्टर से मृत्यु की मांग करता है, तो उसे मृत्यु प्रदान करना Euthanasia कहलाता है।

 

Euthanasia, Medical Science का एक term है। Euthanasia 2 प्रकार का होता है -

  1. सक्रिय दयामृत्यु 
  2. निष्क्रिय दयामृत्यु 

1. सक्रिय दयामृत्यु - Active Euthanasia in Hindi

सक्रिय दयामृत्यु का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर उसे सक्रियतापूर्वक मृत्यु प्रदान करना। 

2. निष्क्रिय दयामृत्यु - Passive Euthanasia in Hindi

निष्क्रिय दयामृत्यु का अर्थ है कोमा में चले गए किसी व्यक्ति से जीवन रक्षक प्रणाली (Life Support System) को हटा लेना, जिससे की व्यक्ति की मृत्यु हो जाये। 


जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) और इच्छामृत्यु/दयामृत्यु 

भारत में दयामृत्यु - Euthanasia in India 

भारत के संविधान में दयामृत्यु से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत में दयामृत्यु से संबंधित प्रावधान अरुणा शानबाग केस (2011) और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों से निर्धारित होते हैं। 


न्यायालय ने सक्रिय दयामृत्यु को अवैध माना क्योंकि यह अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने निष्क्रिय दया मृत्यु को वैध माना किंतु इसे लागू करते समय कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए जो निम्नलिखित है -

  • परिवार या caretaker की अनुमति जरूरी है। 
  • डॉक्टरों के panel द्वारा पुष्टि की जाए। 
  • हाईकोर्ट के जज के द्वारा पुष्टि की जाए। 


Common Cause vs Union of India (2018)

Common Cause एक संस्था है। इसके द्वारा 2018 में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिस पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः निष्क्रिय दयामृत्यु को सही ठहराया और इस संदर्भ में गरिमापूर्ण तरीके से मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय के अनुसार असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक वसीयत बन सकता है जिसे Living Will का नाम दिया गया। Living Will के द्वारा वह घोषणा कर सकता है कि यदि भविष्य में वह कोमा में चला जाए तो उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर नहीं रखा जाए बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से मरने दिया जाए। व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक से अधिक बार ऐसी Living Will बना सकता है और उसे बदल सकता है। 


  • गरिमापूर्ण तरीके से मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है (लेकिन सबको यह अधिकार नहीं है, केवल उनको जो कोमा में है या जाने वाले हैं या असाध्य रोग से पीड़ित है उनको ये अधिकार है।)


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