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भारतीय संविधान का 'अनुच्छेद 22' क्या है? | Article 22 in Hindi

इस लेख में भारतीय संविधान के Anuchchhed 22 (Article 22 in Hindi) के बारे में जानकारी दी गई है और साथ ही इसमें आने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों जैसे शत्रु अन्यदेशीय और निवारक नजरबंदी के अर्थ को विस्तार से समझाया गया है। 


Article 22 in Hindi


भारतीय संविधान का Anuchchhed 22 Kya Hai? - What is Article 22 in Hindi 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 "मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी (Preventive Detention) में संरक्षण" प्रदान करता है। 


अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताये जायेंगे और उसे मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा। इसमें यात्रा का समय, अवकाश का समय आदि शामिल नहीं होगा। लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे -

  1. शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien)
  2. निवारक नजरबंदी/निरोध (Preventive Detention) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति 


1. शत्रु अन्यदेशीय क्या होता है? - What is Enemy Alien?

शत्रु अन्यदेशीय से तात्पर्य ऐसे देश से है, जिस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। वर्तमान में भारत का कोई शत्रु अन्यदेशीय नहीं है। 


2. निवारक नजरबंदी/निरोध क्या होता है? - What is Preventive Detention in Hindi?

निवारक नजरबंदी का अर्थ है 'अपराध किए बिना ही भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका पर गिरफ्तार कर लेना'। 

Q. निवारक नजरबंदी, दंडात्मक नजरबंदी से किस प्रकार अलग है?

निवारक नजरबंदी, दंडात्मक नजरबंदी से अलग है क्योंकि दंडात्मक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने के बाद गिरफ्तार किया जाता है जबकि निवारक नजरबंदी में अपराध किए जाने की आशंका पर अपराध करने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 


भारत में निवारक नजरबंदी - Preventive Detention in India 

भारत में निवारक नजरबंदी समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। भारत में निवारक नजरबंदी के चार आधार हैं -

  • राज्य की सुरक्षा 
  • लोकव्यवस्था 
  • विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध 
  • आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति 

भारत में निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम तीन माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। उससे अधिक समय तक गिरफ्तार रखने के लिए एक तीन सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। जिसके सदस्य हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश या हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होंगे। 


समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र द्वारा बनाये गए कुछ कानून निम्नलिखित है -

  • MISA - Maintenance of Internal Security Act, 1971
  • TADA - Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987
  • POTA - Prevention of Terrorism Act, 2002
  • NSA - National Security Act, 1980


    समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य द्वारा बनाये गए कुछ कानून निम्नलिखित है -

    • MCOCA - Maharashtra Control of Organised Crime Act
    • UPCOCA - Uttar Pradesh Control of Organised Crime Act


    भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद:

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