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भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ - Schedule of Indian Constitution in Hindi

आज के इस लेख में हम विश्व के सबसे बड़े और लिखित संविधान अर्थात भारत के संविधान (The Constitution of India) में दी गई अनुसूचियों (Schedule of Indian Constitution in Hindi) के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस लेख में भारतीय संविधान में दी गई सभी 12 अनुसूचियों को एक-एक करके बड़े ही विस्तार से और सम्बंधित अनुच्छेदों के साथ बताया गया है।  


Schedule of Indian Constitution in Hindi

Table of Content



अनुसूची क्या है? -  Schedule of Indian Constitution in Hindi

अनुसूची, भारत के संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। Read more 


मूल संविधान अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। ये 12 अनुसूचियाँ निम्नलिखित है -




प्रथम अनुसूची
 - 1st Schedule

प्रथम अनुसूची के विषय -

1. राज्यों के नाम एवं उनके राज्यक्षेत्र 
2. संघ राज्यक्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ

प्रथम अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद-1 तथा अनुच्छेद-4




दूसरी अनुसूची - 2nd Schedule

दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित पदाधिकरियों के वेतन, भत्तों, तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है -

(i) भारत का राष्ट्रपति 

(ii) राज्यों के राज्यपाल 

(iii) लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 

(iv) राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति 

(v) राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 

(vi) राज्य विधान-परिषदों के सभापति और उपसभापति 

(vii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 

(viii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 


दूसरी अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148 (3), 158(3), 164(5), 186 और 221




तीसरी अनुसूची - 3rd Schedule

इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथों (Oaths) या प्रतिज्ञानों (Affirmations) के प्रारूप दिए गए हैं -

  1. संघ के मंत्री 
  2. संसद के चुनाव के प्रत्याशी 
  3. संसद के सदस्य 
  4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
  5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
  6. राज्यों के मंत्री 
  7. राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी 
  8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 
  9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश  




चौथी अनुसूची - 4th Schedule

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 


चौथी अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 4(1) एवं 80(2)




पाँचवी अनुसूची - 5th Schedule

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 


पाँचवी अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 244 (1) 




छठी अनुसूची - 6th Schedule

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 


छठी अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 244(2) एवं 275(1)




सातवीं अनुसूची - 7th Schedule

संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (Concurrent List) में शामिल विषय। मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे। किन्तु अब 100 (संघ सूची), 61 (राज्य सूची) तथा 52 (समवर्ती सूची) विषय है। 


सातवीं अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 246 



आठवीं अनुसूची - 8th Schedule
 

इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएँ है। 


आठवीं अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 344 (1) एवं 351 




नौवीं अनुसूची - 9th Schedule 

इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था की भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाये जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि की न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियाँ जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई है। 


नौवीं अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 31(ख)




दसवीं अनुसूची - 10th Schedule
 

इसमें दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहर्ता (disqualification) से सम्बंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 


दसवीं अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 102 (2) एवं 191(2)




ग्यारहवीं अनुसूची - 11th Schedule 

इसमें पंचायतों की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गयी है। इसमें 29 विषय हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 


अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 243G 




बारहवीं अनुसूची - 12th Schedule 

इस अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ बताई गई है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 


बारहवीं अनुसूची से सम्बंधित अनुच्छेद -

अनुच्छेद 243W 




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