भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय - Parts of Constitution of India in Hindi
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गए सुझावों के अनुसार नवंबर, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित संविधान सभा ने लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद 26 नवंबर, 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। इस समय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान थे -
- 22 भाग
- 395 अनुच्छेद
- 8 अनुसूचियाँ
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भारतीय संविधान के 22 भाग और उनके विषय
भाग | विषय | सम्बंधित अनुच्छेद |
---|---|---|
I | संघ और उसका राज्यक्षेत्र | 1-4 |
II | नागरिकता | 5-11 |
III | मूल अधिकार | 12-35 |
IV | राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) | 36-51 |
IVA | मूल कर्तव्य | 51A |
V | संघ | 52-151 |
अध्याय-1: कार्यपालिका | 52-78 | |
अध्याय-2: संसद | 79-122 | |
अध्याय-3: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ | 123 | |
अध्याय-4: संघ की न्यायपालिका | 124-147 | |
अध्याय-5: भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक | 148-151 | |
VI | राज्य | 152-237 |
अध्याय-1: साधारण | 152 | |
अध्याय-2: कार्यपालिका | 153-167 | |
अध्याय-3: राज्य का विधानमंडल | 168-212 | |
अध्याय-4: राज्यपाल की विधायी शक्तियां | 213 | |
अध्याय-5: राज्यों के उच्च न्यायालय | 214-232 | |
अध्याय-6: अधीनस्थ न्यायालय | 233-237 | |
VII | 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा निरसित | 238 |
VIII | संघ राज्यक्षेत्र | 239-242 |
IX | पंचायतें | 243-243O |
IXA | नगरपालिकाएँ | 243P-243ZG |
IXB | सहकारी समितियाँ | 243ZH-243ZT |
X | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | 244-244A |
XI | संघ और राज्यों के बीच संबंध | 245-263 |
अध्याय-1: विधायी संबंध | 245-255 | |
अध्याय-2: प्रशासनिक संबंध | 256-263 | |
XII | वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद | 264-300A |
अध्याय-1: वित्त | 264-291 | |
अध्याय-2: ऋण लेना | 292-293 | |
अध्याय-3: संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएँ और वाद | 294-300 | |
अध्याय-4: संपत्ति का अधिकार | 300A | |
XIII | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम | 301-307 |
XIV | संघ और राज्य के अधीन सेवाएँ | 308-323 |
अध्याय-1: सेवाएँ | 308-314 | |
अध्याय-2: लोक सेवा आयोग | 315-323 | |
XIVA | अधिकरण | 323A-323B |
XV | निर्वाचन | 324-329A |
XVI | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल-भारतीयों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध | 330--342 |
XVII | राजभाषा | 343-351 |
अध्याय-1: संघ की भाषा | 343-344 | |
अध्याय-2: प्रादेशिक भाषाएँ | 345-347 | |
अध्याय-3: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा | 348-349 | |
अध्याय-4: विशेष निर्देश | 350-351 | |
XVIII | आपात उपबंध | 352-360 |
XIX | प्रकीर्ण | 361-367 |
XX | संविधान में संशोधन | 368 |
XI | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध | 369-392 |
XXII | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | 393-395 |
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