इस लेख में हम भारत के संविधान (Constitution of India in Hindi) के कुछ शब्दों जैसे की भाग (Part), अध्याय (Chapter), अनुच्छेद (Article), खण्ड (Clause), उपखण्ड (Subclause) आदि का अर्थ जानेंगे। ये शब्द हैं तो बहुत छोटे पर इनका अर्थ बहुत विस्तृत हैं और संविधान का सही से ज्ञान होने के लिए इनको जानना बहुत ही आवश्यक हैं।
Table of Content
- संविधान क्या है? - What is Constitution in Hindi
- भारत का संविधान - Constitution of India in Hindi
- भारतीय संविधान में 'भाग' क्या है? - What is Part in Indian Constitution in Hindi
- भारतीय संविधान में 'अध्याय' क्या है? - What is Chapter in Indian Constitution in Hindi
- भारतीय संविधान में 'अनुच्छेद' क्या है? - What is Article in Indian Constitution in Hindi
- भारतीय संविधान में 'उपखण्ड' क्या है? - What is Subclause in Indian Constitution in Hindi
- भारतीय संविधान में 'खंड' क्या है? - What is Clause in Indian Constitution in Hindi
- भारत के संविधान में 'अनुसूची' क्या है? - What is Schedule in Constitution of India in Hindi
संविधान क्या है? - What is Constitution in Hindi
संविधान उन प्रावधानों का एक संग्रह है, जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है।
भारत का संविधान - Constitution of India in Hindi
- भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।
- भारत के मूल संविधान में -
- 22 भाग
- 395 अनुच्छेद
- 8 अनुसूचियाँ
- वर्तमान में भारतीय संविधान में -
- 25 भाग
- 470 अनुच्छेद
- 12 अनुसूचियाँ
भारतीय संविधान में 'भाग' क्या है? - What is Part in Indian Constitution in Hindi
जैसा की हम जानते है की भारत का संविधान एक बहुत बड़ा लिखित दस्तावेज है ऐसे में इसमें लिखित प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से रखना आवश्यक है ताकि इसके पढ़ने और समझने में आसानी रहे। ऐसे में संविधान निर्माताओं ने एक जैसी चीजों/प्रावधानों को एक जगह व्यवस्थित करके रखा और इसे 'भाग' नाम दिया।
- जैसे की संविधान निर्माताओं ने 'नागरिकता' से सम्बंधित सभी प्रावधानों को एक जगह व्यवस्थित कर दिया और उसका नाम दिया - भाग 2
- उसी प्रकार मौलिक अधिकारों को एक जगह व्यवस्थित किया और उसका नाम दिया - भाग 3
भारतीय संविधान में 'अध्याय' क्या है? - What is Chapter in Indian Constitution in Hindi
संविधान में कुछ भाग छोटे है किन्तु कुछ भाग ऐसे है जो बड़े है और साथ ही उनमें एक जैसी चीजें होते हुए भी विविधता है, इस कारण उन्हें 'अध्याय' में बांटा गया है। किन्तु यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है की सभी भाग, अध्यायों में नहीं बंटे हुए है।
जैसे की संविधान के भाग 5 में संघ के विषयों को रखा गया है, किन्तु संघ बहुत ही व्यापक है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि सभी आते है। इस कारण भाग 5 को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है -
भाग-5
↓
→ अध्याय - 1 (कार्यपालिका)
→ अध्याय - 2 (संसद )
→ अध्याय - 3 (राष्ट्रपति के विधायी अधिकार)
→ अध्याय - 4 (संघ न्यायपालिका)
→ अध्याय - 5 (भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार)
भारतीय संविधान में 'अनुच्छेद' क्या है? - What is Article in Indian Constitution in Hindi
संविधान को भाग, अध्यायों में विभाजित करने के पश्चात भी इसे और अधिक सरलीकृत करने के लिए अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है।
जैसे की भाग 5 एक व्यापक भाग है, इस कारण इसे 'अध्याय' में विभाजित किया गया है। आगे इन अध्यायों को अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है -
भाग - 5 (संघ का शासन)
↓
अध्याय - 1 (कार्यपालिका)
↓
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
» अनुच्छेद - 54
» अनुच्छेद - 55
» अनुच्छेद - 61
» अनुच्छेद - 72
भाग 5 को अध्यायों में विभाजित करने के बाद भी हम पाते है की प्रत्येक अध्याय में भी बहुत अधिक विविधता है उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के विषयों में काफी अधिक विविधता है जैसे की योग्यता, निर्वाचन, महाभियोग, वीटो, क्षमादान आदि। इस कारण इसे कई अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है।
- जिन भागों को अध्यायों में नहीं बाँटा गया है वे सीधे अनुच्छेद से शुरू होते है।
भारतीय संविधान में 'खंड' क्या है? - What is Clause in Indian Constitution in Hindi
कुछ अनुच्छेद बहुत अधिक बड़े है, जिस कारण उन्हें और अधिक सरलीकृत करने के लिए खण्डों में बांटा गया है। सभी अनुच्छेदों को खण्डों में विभाजित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए -
- अनुच्छेद 39 (a)
- अनुच्छेद 39 (b)
- अनुच्छेद 39 (c)
- अनुच्छेद 39 (d)
- अनुच्छेद 39 (e)
- अनुच्छेद 39 (f)
भारतीय संविधान में 'उपखण्ड' क्या है? - What is Subclause in Indian Constitution in Hindi
संविधान के कुछ खंड काफी बड़े है, जिस कारण उन्हें उपखंडों में विभाजित किया गया है। संविधान में उपखंडों की संख्या बहुत कम है।
Ex. अनुच्छेद 19 (1) (a)
भारत के संविधान में 'अनुसूची' क्या है? - What is Schedule in Constitution of India in Hindi
अनुसूची, संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते है -
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में कहा गया है की इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। परन्तु संघ में कौन-कौन से राज्य शामिल है? ये इसमें नहीं बताया गया है। इसकी व्याख्या अनुसूची-1 करती है की भारत के संघ में कौन-कौन से राज्य शामिल है। इस प्रकार अनुसूची, संविधान के प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करती है।
सभी 12 अनुसूचियों को पढ़ने के लिए इस लेख को देखें - भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
इन्हें भी देखें:
- साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत और पूर्ण बहुमत क्या हैं?
- भारतीय राजव्यवस्था और संविधान में क्या अंतर है?
- 1861 तथा 1892 का भारत परिषद अधिनियम
- 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम क्या है?
- Lawyer, Barrister, Advocate और Attorney General में क्या अंतर होता हैं?